INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

पी चिदंबरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी. उस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सुनवाई करेगी हालांकि इससे पहले चिदंबरम गिरफ्तार किए जा चुके हैं. सुनवाई के लिए पी चिदंबरम की दो अर्जियां हैं, पहली अर्जी सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत की मांग से जुड़ी है और दूसरी अर्जी ईडी की गिरफ्तारी से बचने की है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Photo Credit-PTI)

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को गुरुवार को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उन्हें चार दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. मामले में सीबीआई उनसे अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेगी और चिदंबरम को दोबारा सोमवार को अदालत के सामने पेश करेगी. वहीं एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel Maxis case) में भी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही है. इस बीच चिदंबरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जो याचिका लगाई थी. उस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच सुनवाई करेगी हालांकि इससे पहले चिदंबरम गिरफ्तार किए जा चुके हैं. सुनवाई के लिए पी चिदंबरम की दो अर्जियां हैं, पहली अर्जी सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत की मांग से जुड़ी है और दूसरी अर्जी ईडी की गिरफ्तारी से बचने की है. INX मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर 12 बजे जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी.

बता दें कि 20 अगस्त मंगलवार को चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इसके बाद से ही वो गायब हो गए थे. 21 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया. इसके बुधवार को अचानक 27 घंटे बाद वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे. वहां उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं हैं.

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अदालत ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया था. बुधवार रात में ही पी चिदंबरम को हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई ने दिल्‍ली के जोरबाग स्‍थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ी. सीबीआई की टीम को चिदंबरम के घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होना पड़ा.

INX मीडिया केस में गुरुवार को चिदंबरम को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 26 अगस्त तक CBI रिमांड पर भेज दिया था. चिदंबरम को गुरुवार दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने चिदंबरम की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सीबीआई की ओर से दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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