केंद्र सरकार के कार्यालयों में कमर्चारियों की बढ़ी उपस्थिति, प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग जारी
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सोमवार से कमर्चारियों की संख्या बढ़ गई है. नई दिल्ली में अन्य केंद्रीय कार्यालयों के साथ-साथ शास्त्री भवन में सोमवार सुबह 9.30 बजे से ही सरकारी कर्मचारियों का आना-जाना शुरू हो गया था. कर्मचारियों की ऑफिस में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है.
केंद्र सरकार (Central Government) के सभी मंत्रालयों में सोमवार से कमर्चारियों की संख्या बढ़ गई है. नई दिल्ली (Delhi) में अन्य केंद्रीय कार्यालयों के साथ-साथ शास्त्री भवन में सोमवार सुबह 9.30 बजे से ही सरकारी कर्मचारियों का आना-जाना शुरू हो गया था. शास्त्री भवन में आने जाने सभी कर्मचारियों के वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है. कर्मचारियों की ऑफिस में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है.
सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) पूर्वाह्न 11 बजे शास्त्री भवन अपने दफ्तर पहुंचे और उच्च अधिकारियो के साथ बैठक की. बैठक में केंद्रीय सूचना सचिव राजीव मित्तल मौजूद थे. इधर मंत्री के अलावा मंत्रालय में अवर सचिव से ऊपर के अधिकारी काम पर आए हैं. जानकारी दी गई है कि अवर सचिव से नीचे के अधिकारियों को अल्टरनेट आधार पर ही बुलाया जा रहा है. इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि 33 फीसदी से कम कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जाए.
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साथ ही अवर सचिव से निदेशक तक के अधिकारियों को हर रोज जरूरत के हिसाब से काम पर आने को कहा गया है. कर्मचारियों और अधिकारियों को काम पर बुलाने में इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि जिनके पास आने-जाने का साधन हो या जो ऑफिस के आसपास रहते हों, उनको ही काम पर बुलाया जाए.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को आदेश जारी कहा था कि 20 अप्रैल से डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होगी. इससे नीचे के 33 प्रतिशत से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा.
साथ ही सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा. आज से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय और उनसे जुड़े ऑफिस भी खुले रहने का आदेश दिया गया था.
इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जारी रहेगा. राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम होगा. ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे. ग्रुप सी और उसके नीचे के 33 फीसदी कर्मचारी के साथ कामकाज होगा. जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा. हालांकि, जरूरी सेवाओं की डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी.