राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर विवाद, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर 15 दिन में मांगा जवाब
गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को विदेशी नागरिकता की शिकायत को लेकर नोटिस जारी किया है. मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में राहुल गांधी को अगले 15 दिन में इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है.
लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) की सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता पर एकबार फिर विवाद खड़ा हो गया है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राहुल गांधी को विदेशी नागरिकता की शिकायत को लेकर नोटिस जारी किया है. मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में राहुल गांधी को अगले 15 दिन में इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. नोटिस में राहुल गांधी से पूछा गया है कि दोहरी नागरिकता के आरोपों पर उनका क्या कहना है?
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा BJP सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उठाया है, स्वामी का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी खत में कहा गया है, "एक शिकायत मिली है, जिसमें जानकारी दी गई है कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी को वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर किया गया था, जिसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशर SO23 9EH था, और आप (राहुल गांधी) उसके निदेशकों में से एक तथा सचिव थे." शिकायत के अनुसार, 17 फरवरी, 2009 को दी गई कंपनी की डिसॉल्यूशन अर्जी में भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है.
यह भी पढ़ें- 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी ने SC में जताया खेद, 'क्लीन चिट' के दावे पर बीजेपी को घेरा
हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठा है. इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का मुद्दा अमेठी के निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव राज ने उठाया था. बता दें कि सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल की वायनाड लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं.