GST काउंसिल: सस्ते होंगे होटल रूम, कैफीन ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा, जानिए किन चीजों पर घटा-बढ़ा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. देश में मंदी को लेकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी है. कांग्रेस की तरफ से अर्थव्यवस्था को लेकर बयानबाजी जारी है. इसी बीच आज गोवा में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 37वी बैठक हुई. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान ने उन्होंने बताया कि 1000 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही 1001 रुपए से 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी टैक्स लगने वाला है. मौजूदा समय में 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम पर 18 जीएसटी वसूल किया जाता है.

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आगे बताया कि 7500 रुपए से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी होगा. इसके साथ ही जीएसटी की संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2019 से लागू की जाएंगी. यह भी पढ़े-देश को मंदी से उबारने के लिए आज हो सकते हैं बड़े फैसले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST काउंसिल की 37वीं बैठक जल्द

निर्मला सीतारमण ने बताया-सस्ते होंगे होटल रूम, कैफीन ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा-

वित्त मंत्री ने (Nirmala Sitharaman) ऐलान करते हुए बताया कि देश में बनने वाले डिफेंस गुड्स पर जीएसटी, आईजीएसटी खत्म करने का निर्णय हुआ है. वही बोतलबंद कैफीन ड्रिंक्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला करते हुए 28 फीसदी किया गया है. इसके साथ ही ज्वैलरी एक्सपोर्ट पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की है. इसे 30 फीसदी से घटा कर 25 फीसदी कर दिया गया है.

वही भारत में होने वाले अंडर-17 विश्वकप के लिए फीफा को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी को छूट दी गई है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने डिफेंस से जुड़ी विशेष वस्तुओं के इंपोर्ट पर GST से छूट देने का फैसला किया है.