नई दिल्ली: क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की मुश्किलें इन दिनों खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनके खिलाफ अभी दो आईडी कार्ड रखने वाला मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि नया एक और मामले उनके खिलाफ आ गया है. ताजा मामला है दिल्ली में बिना इजाजत के रैली निकालने को लेकर है. चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि बिना इजाजत के रैली निकालने को लेकर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर करे. चुनाव आयोग के आदेश के बाद पुलिस ने गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज किया है.
गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने खुद के जीत के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में बिना चुनाव आयोग के इजाजत के एक रैली निकाली. जिस रैली के बारे में चुनाव आयोग को खबर लगने के बाद आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिल्ली पुलिस से गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर करने को कहा. गौतम गंभीर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. गौतम गम्भीर के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन न करने को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी. जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह भी पढ़े: बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर का नाम वोटर लिस्ट में दो जगहों पर, छह महीने का कारावास या हो सकता है नामांकन रद्द!
बता दें इससे पहले आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी मारलेना ने गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आतिशी का आरोप था कि गौतम गंभीर दो जगह से वोटर आई कार्ड हैं. इसलिए सेक्शन 155(2) के तहत तीस हज़ारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर इसकी पुलिसिया जांच करने की मांग की थी.