नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को दिल्ली में जोर बाग स्थित आवास खाली करने का निर्देश दिया. इस आवास को एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कुर्क किया था. इस मामले में वह आरोपी हैं.
धनशोधन रोकथाम कानून (Money laundering prevention law) के तहत दिये गए पूर्व के एक आदेश के बाद बुधवार शाम कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया. ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को 115-ए ब्लॉक 172, जोर बाग, नई दिल्ली स्थित यह संपत्ति कुर्क की थी.
यह भी पढ़ें : भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की निंदा की
नोटिस में कहा गया है कि संबद्ध प्राधिकार ने इस कुर्की की 29 मार्च को पुष्टि की थी, जिसके बाद निर्देश जारी किया गया. ईडी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्ति चिदंबरम को आवास खाली करने और इस नोटिस के मिलने के 10 दिन के भीतर इसका अधिकार सौंपने का निर्देश दिया जाता है.
सूत्रों के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक संयुक्त रूप से कार्ति और उनकी मां नलिनी चिदंबरम के पास है. गौरतलब है कि यह मामला 2007 में आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड) से 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की मंजूरी से संबद्ध है. ईडी के साथ-साथ सीबीआई द्वारा दायर मामले भी अदालत में लंबित हैं.