नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर (M.J Akbar) द्वारा दायर मामले में बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) के खिलाफ मानहानि का आरोप तय किया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने रमानी पर आरोप तय किया.
रमानी ने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा कि वह सुनवाई का सामना करेंगी. अदालत ने मामले में सबूतों की रिकॉर्डिग के लिए चार मई की तारीख तय की है. रमानी ने अदालत से कहा, "मैं जनता के हित में और जनता की भलाई के लिए अपने बचाव में सच्चाई पेश करूंगी. मुकदमे के दौरान मैं खुद को निर्दोष साबित करूंगी. मैं दोषी नहीं हूं."
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पूर्व विदेश राज्य मंत्री व पत्रकार अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप वाली महिला पत्रकारों की लंबी फेहरिस्त रमानी पहली महिला थीं. अकबर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वे मनगढ़ंत हैं. मानहानि मामले में अकबर सहित नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए.