अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई प्रतिदिन की सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में मंगलवार को सुनवाई शुरू की. इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अयोध्या के राम जन्मभूमि (Ram Janmabhumi)-बाबरी मस्जिद भूमि (Babri Masjid) विवाद के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में मंगलवार को सुनवाई शुरू की. इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के प्रयास विफल रहने के बाद अब इसमें रोजाना सुनवाई होगी.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, “चलिए हम सुनवाई शुरू करते हैं.” इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं.
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पीठ ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर दो अगस्त को संज्ञान लिया था कि करीब चार महीने तक चली मध्यस्थता की कार्यवाही में कोई अंतिम समाधान नहीं निकला.