मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुसीबतें, अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से किया इनकार
रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. वाड्रा ने उनके खिलाफ धन शोधन के मामले को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने केंद्र व प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से वाड्रा व उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है.

अदालत ने वाड्रा से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है, जिसमें उन्हें अपनी याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने के बारे में बताना होगा. उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है. निचली अदालत भोजनावकाश के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. निचली अदालत ने वाड्रा को गिरफ्तारी से अंतिरम राहत 25 मार्च तक बढ़ाई थी.

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ईडी ने मामले में कई बार वाड्रा से पूछताछ की है. एजेंसी ने निचली अदालत से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसे मामले में वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है.