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CBI की अदालत ने गलत ढंग से निवेश मामले में सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी की याचिका की खारिज, सुनवाई के दौरान कोर्ट में होना होगा पेश

एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनियों में कथित रूप से गलत ढंग से फायदा पहुंचाने वाले निवेश से संबंधित मामलों की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मांगी थी. जगन को इस मामले में 15 महीने तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2013 में जमानत पर रिहा किया गया था.

CBI की अदालत ने गलत ढंग से निवेश मामले में सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी की याचिका की खारिज, सुनवाई के दौरान कोर्ट में होना होगा पेश
वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Photo Credits: IANS)

एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Y. S. Jaganmohan Reddy) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनियों में कथित रूप से गलत ढंग से फायदा पहुंचाने वाले निवेश से संबंधित मामलों की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मांगी थी.

जगन के दिवंगत पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी (Y. S. Rajasekhara Reddy) के मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 और 2009 के बीच जगन की फर्मों में विभिन्न कंपनियों द्वारा निवेश किया गया था. आरोप है कि ये निवेश कथित रूप से इन कंपनियों को पहुंचाए गए फायदे के बदले किया गया.

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जगन ने इस आधार पर छूट मांगी कि एक मुख्यमंत्री के रूप में विभिन्न कारणों से हमेशा अदालत में पेश होना संभव नहीं है. जांच एजेंसी ने उनकी इस याचिका का विरोध किया और कहा कि वह इस आधार पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जगन को इस मामले में 15 महीने तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2013 में जमानत पर रिहा किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 01, 2019 02:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).