CM Arvind Kejriwal's Bail Rejected: सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, HC ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सिविल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Arvind Kejriwal's Bail Rejected: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी. HC ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें ईडी ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि उनके पास सभी दस्तावेज देखने का समय नहीं है. वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने बेल रद्द नहीं करने की अपील की थी. अब जमानत के लिए केजरावाल सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं.

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सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका

दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी. इसके इसके अगले दिन ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई थी. बता दें, शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

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