नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) और आधार लिकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है. जी हां सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Chairperson, Central Board of Direct Taxes) ने यह समयसीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. बता दें कि सरकार ने 9वीं बार आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है.
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में कहा कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है. निर्मला सीतारमण ने कहा, ' इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय में छूट दी गई है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भड़ने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है.
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बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था.