उत्तर प्रदेश: तीन तलाक कानून के तहत मथुरा में दर्ज हुआ मामला

उत्तर प्रदेश में एक बार में तीन तलाक कहने को अपराध घोषित करने वाले नए कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

तीन तलाक से पीड़ित महिला, (फोटो क्रेडिट्स: Twitter)

मथुरा: उत्तर प्रदेश में एक बार में तीन तलाक कहने को अपराध घोषित करने वाले नए कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा 1 लाख रुपये दहेज की रकम की व्यवस्था करने से इनकार करने पर कथित तौर पर उसे बीच सड़क पर तलाक दे दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार, कोसी निवासी जुमीरत की शादी मेवात के नूंह निवासी इकराम से हुई थी.

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इन दोनों के परिवारों में बीते कुछ समय से दहेज की रकम को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद की सुनवाई पहले से ही यहां के महिला थाना में चल रही थी. दोनों पक्ष गुरुवार को मध्यस्थता के लिए आए थे. लेकिन पीड़िता की मां के अनुसार, जुमीरत के साथ अपने निकाह को बनाए रखने के लिए इकराम ने 1 लाख रुपये की मांग की.

जब जुमीरत ने मांगी गई रकम को देने से मना कर दिया तो इकराम 'तलाक-तलाक-तलाक' बोल कर वहां से निकल पड़ा. मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर नए तीन तलाक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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