कुलभूषण जाधव को आज कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस देगा पाकिस्तान, भारत ने किया स्पष्ट- नहीं चलेगी कोई शर्त

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव को सोमवार को कॉन्सुलर संबंधों पर वियाना कन्वेंशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप प्रदान कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा.

कुलभूषण जाधव (Photo Credits: PTI)

कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान (Pakistan) आज सोमवार को कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस (Consular Access) देगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव को सोमवार को कॉन्सुलर संबंधों पर वियाना कन्वेंशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप प्रदान कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा. बता दें कि 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद यह पहली बार है जब कुलभूषण जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस दिया जाएगा.

पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जाधव को बिना किसी निगरानी के कॉन्सुलर एक्सेस मिले. कुलभूषण जाधव को दूतावास मदद की इजाजत देने के पाकिस्तान के वादे के करीब 6 हफ्ते बाद इस्लामाबाद की ओर से गुरुवार को कहा गया था कि इस मुद्दे पर वह भारत से संपर्क में है. भारत की ओर स्पष्ट किया गया है कि पाक का प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप हो.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने पुंछ में LoC पर सीजफायर का उल्लंघन किया, सेना का जवान शहीद.

कुलभूषण जाधव को आज कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस देगा पाकिस्तान-

इससे पहले एक अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अगले दिन दूतावास मदद मुहैया कराई जाएगी, लेकिन इस प्रस्ताव को भारत ने ठुकरा दिया था. भारत ने कहा था कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कई तरह के शर्तों के साथ है. पाकिस्तान ने जाधव को दो भारतीय राजनयिकों से मिलने की इजाजत तो दी थी लेकिन यह शर्त रखी थी कि उसके साथ एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भी होगा. इस पर भारत ने ऐतराज जताया था कि यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं है. पाकिस्तान ने दूतावास मदद के लिए जो शर्तें रखी थी, उनमें से एक शर्त कथित तौर पर यह थी कि जब जाधव भारतीय अधिकारियों से मिलेंगे उस वक्त एक पाकिस्तानी अधिकारी भी मौजूद रहेगा.

बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था. है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस देने का आदेश भी दिया था. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था, लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया था.

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