Omicron के कारण देश में लौटी पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू, पार्टी पर बैन- यहां पढ़ें आपके राज्य में क्या हैं नियम
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन (Omicron) के 400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. कई राज्यों में कोरोना के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है. स्थिति नियंत्रण में रहे इसके लिए अधिकांश राज्यों में पाबंदियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. वहीं कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखकर सभी के मन में सवाल है कि क्या यह तीसरी लहर की आहट है? कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. Omicron का बढ़ रहा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रीटमेंट को लेकर बताई यह बात.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्यों ने न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टियों पर भी रोक लगा दी है. कोविड के मामलों और ओमिक्रॉन के मद्देनजर कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू सहित अन्य सख्त नियम लागू कर दिए हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक किन-किन राज्यों में कोरोना को लेकर सरकार ने सख्ती बरत रही है.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही पूरे राज्य में धारा 144 के लागू रहेगी. राज्‍य में एक जगह पर पांच से अधिक लोग एकत्र‍ित नहीं हो सकेंगे. क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर बीच या पर्यटन स्थलों में पार्टी की अनुमति नहीं है.

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी. जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25 फीसदी या 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे. राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर भी नियम लागू होगा.

स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्षमता के सिर्फ 25 फीसदी लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. इसके अलावा होटल , रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति होगी.

मध्य प्रदेश

ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं, शिवराज सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में क्लब, कोचिंग, जिम, सिनेमाघरों में वैक्सीन के दोनों के बाद ही प्रवेश दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में शनिवार 25 दिसंबर से नाइट कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा. प्रदेश में रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. वहीं शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है.

दिल्ली

राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है. इसके चलते क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है. राजधानी में रेस्टोरेंट व होटलों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने पर भी मनाही है. शादियों में 200 लोगों की अनुमति होगी. इसके साथ ही कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

गुजरात

गुजरात के कई जिलों में भी ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि "वर्तमान COVID-19 स्थिति को देखते हुए 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा."

हरियाणा

हरियाणा सरकार ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. इसके साथ ही मनोहर लाल सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर भी रोक लगा दी है.

ओडिशा

ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के मद्देनजर क्रिसमस, नये साल के जश्न और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर शुक्रवार को नयी पाबंदियां लगा दीं. सरकार ने एक आदेश में कहा कि नई पाबंदियां 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी. नियम के मुताबिक अधिकतम 50 व्यक्ति क्रिसमस के सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं.

 

कर्नाटक

कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार ने पूरी पाबंदी न लगाकर रेस्टोरेंट और क्लब्स में 50 फीसदी क्षमता के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की इजाजत दी है. हालांकि दोनों वैक्सीन के डोज अनिवार्य होंगे. इसके अलावा क्रिसमस पर भी प्रेयर्स चर्च के भीतर ही किए जा सकते हैं. पब्लिक प्लेस में इसे बैन कर दिया गया है.