दिल्ली में Odd Even आज से हुआ लागू, पहले दिन चलेंगी इन नंबर की कारें- इन्हें मिलेगी सहूलियत
देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi) में प्रदुषण का कहर अपने चरम पर है. सूबे में आलम ऐसा है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को तीन साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया और इसके कारण परेशानी झेल रहे सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इच्छा व्यक्त की कि वे खराब वायु गुणवत्ता (Air Quality) के कारण शहर छोड़कर जाना चाहते हैं. इसी बीच लोगों को थोड़ी राहत मिले और हवा में घुला जहर कम हो इसलिए आज से दिल्ली में आज से ऑड इवन स्कीम (Odd-Even Vehicle Scheme ) लागू हो गया है.
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi) में प्रदुषण का कहर अपने चरम पर है. सूबे में आलम ऐसा है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को तीन साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया और इसके कारण परेशानी झेल रहे सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इच्छा व्यक्त की कि वे खराब वायु गुणवत्ता (Air Quality) के कारण शहर छोड़कर जाना चाहते हैं. इसी बीच लोगों को थोड़ी राहत मिले और हवा में घुला जहर कम हो इसलिए आज से दिल्ली में आज से ऑड इवन स्कीम (Odd-Even Vehicle Scheme ) लागू हो गया है. यह नियम 15 नवंबर तक चालू रहेगा. ऑड इवन स्कीम केजरीवाल सरकार की देन है. राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया है.
वहीं दिल्ली के सीएम अरिवन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि, नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें. कार शेयर करें. इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा. दिल्ली फिर कर दिखायेगी. बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर करीब से नजर रखे हुई है. लगभग 300 टीमें प्रदूषण को कम करने में लगी हुई हैं.
Odd Even के नियम
इस नियम के तहत 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर विषम पंजीकरण संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होने वाले चार पहिया निजी वाहनों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह, सम संख्या (0, 2, 4, 6, 8) के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. योजना 10 नवम्बर (रविवार) को लागू नहीं होगी और पाबंदी अन्य राज्यों के पंजीकरण नम्बर पर भी लागू होगी.
Odd Even में इन्हें मिलेगी सुविधा
चिकित्सकीय आपात स्थिति में इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों और यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चों ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी. ऐसे वाहन जिनकी चालक महिलाएं हों और उनमें 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों उन्हें छूट दी जाएगी. इसके साथ ही ऐसे वाहनों को भी छूट मिलेगी जिनमें दिव्यांग सवार हों. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभाध्यक्ष, उप लोकसभाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों, दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के वाहनों को छूट दी जाएगी.
यह पाबंदी लोकपाल और उसके सदस्यों, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोकायुक्त, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्तों पर भी लागू नहीं होगी. हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी. एम्बुलेंस सहित आपात वाहनों, दमकल, अस्पतालों, जेल और शव ले जाने वाले वाहनों के साथ-साथ पुलिस, परिवहन विभाग, अर्धसैनिक बलों और डिविजनल कमिश्नर द्वारा अधिकृत वाहनों को भी छूट दी जाएगी. (भाषा इनपुट )