राजस्थान: राज्य में बाहर से आने और दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब नहीं लेना पड़ेगा पास
राज्य के गृह विभाग ने कहा कि राजस्थान में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए पास या एनओसी की जरुरत नहीं पड़ेगी. वहीं, सीमा पर आते-जाते वक्त सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी
जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने मंगलवार को कहा कि राज्य भर में प्रवेश या निकास के लिए किसी भी व्यक्ति को पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी. एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार, राज्य के गृह विभाग ने कहा कि राजस्थान में प्रवेश करने या बाहर जाने के लिए पास या एनओसी की जरुरत नहीं पड़ेगी. वहीं, सीमा पर आते-जाते वक्त सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. चेकपोस्ट पहले की तरह ही लगे रहेंगे. जिससे सभी की स्क्रीनिंग हो सके. राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है. अब तक, राजस्थान में कोरोना वायरस से 12,981 लोग संक्रमित हो चुके हैं.
इस महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने राज्य से आने या बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. जिसके अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए पास अनिवार्य था. नए नियम में कहा गया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यात्रियों को सीमा पार से स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. यह भी पढ़ें- RSMSSB Recruitment 2020: लैब टेक्निशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 2,177 पदों पर भर्ती, 18 जून से करें अप्लाई.
मई में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी भी व्यक्ति के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान की सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करने का आदेश दिया था. कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के बीच, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सीमा को सील करने का निर्देश दिया था, ताकि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने वाले लोग ही प्रवेश कर सकें.
सोमवार को, राजस्थान ने आसपास के राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अपने छह पड़ोसियों को COVID-19 टेस्ट की सुविधा की पेशकश की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात सहित छह पड़ोसी राज्य महामारी के इस महत्वपूर्ण समय के दौरान राजस्थान में रोजाना 5,000 टेस्ट कर सकेंगे.