Nithari Killings Case: बहुचर्चित निठारी कांड में आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा, इलाहाबाद HC ने किया था बरी- VIDEO

बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को इसी हफ्ते सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था. लेकिन दोनों आरोपी जेल से रिहा नहीं हो पाए थे. दोनों आरोपियों में मनिंदर सिंह पंढेर आज जेल रिहा हो गया

(Photo Credits ANI)

Nithari Killings Case: बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को इसी हफ्ते सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)  ने बरी कर दिया था. लेकिन दोनों आरोपी जेल से रिहा नहीं हो पाए थे. दोनों आरोपियों में मनिंदर सिंह पंढेर आज ग्रेटर नोएडा की जेल किया गया गया. हालांकि सुरेंद्र . कोली  को अभी रिहा निः किया गया है. फिलहाल सुरेंद्र कोली  अभी जेल में ही हैं.  यह भी पढ़े: Nithari Killings: सुरेंद्र कोली दो बार फांसी के फंदे पर लटकने से बचा, ऐसे चले दांव

दरअसल इस केस में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. फांसी की सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की. आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए दोनों को बरी कर दिया गया है. इससे पहले गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी.

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साल 2006 का है मामला:

वर्ष 2006 नोएडा के निठारी में पंढेर की कोठी के पास नाले में नर कंकाल मिले थे. इसके बाद पुलिस ने जांच की तो कई बच्चों के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की कहानियां सामने आई थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 केस दर्ज किए थे. मनिंदर के नौकर कोली पर बच्चों की हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और सबूत मिटाने का आरोप लगा था.  जबकि पंढेर पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद नीचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं जेल से रिहा होने के बाद मनिंदर सिंह पंढेर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं.

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