निर्भया गैंगरेप केस: DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बोली-जिन्होंने घिनौना अपराध किया उन्हें वकील बचा लेते हैं, क्या जो मर गई उसका कोई मानवाधिकार नहीं था?

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को नया डेथ वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि चारों दोषियों को तीन मार्च को सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि फांसी को टालना पीड़िता के त्वरित न्याय के अधिकार को बाधित करना होगा. कोर्ट के इस फैसले के बाद पुरे देश से प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के दोषियों को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने सोमवार को नया डेथ वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि चारों दोषियों को तीन मार्च को सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि फांसी को टालना पीड़िता के त्वरित न्याय के अधिकार को बाधित करना होगा. कोर्ट के इस फैसले के बाद पुरे देश से प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इसी कड़ी में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Chairperson of Delhi Commission for Women Swati Maliwal) ने कहा कि जिन्होंने घिनौना अपराध किया,उनको उनके वकील बचा लेते हैं. कोर्ट का मजाक उड़ाया जाता.

उन्होंने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सिर्फ इनके ही मानवाधिकार हैं, क्या जो मर गई उसके कोई मानवाधिकार नहीं थे, उसकी मां जो दर-दर की ठोकर खा रही हैं इस देश में उनका कोई अधिकार नहीं? यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप केस: पटियाला कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ जारी किया नया डेथ वारंट, 3 मार्च को सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी

ANI का ट्वीट-

बताना चाहते है कि निर्भया के परिवार ने चारो दोषी मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय कुमार को फांसी पर चढ़ाने के लिए ताजा डेढ वारंट जारी करने की मांग कोर्ट से की थी. जिसके बाद सोमवार को पटियाला कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है.

दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर सोमवार को निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मैं बहुत खुश नहीं हूं क्योंकि यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया गया है. हमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है. मुझे उम्मीद है कि दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.

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