नैना साहनी तंदूर हत्याकांड: दोषी सुशील शर्मा को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहाई का आदेश
नैना साहनी तंदूर हत्याकांड के दोषी सुशील शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत पहुंचाते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.
नई दिल्ली: नैना साहनी तंदूर हत्याकांड (Naina Sahni Tandoor Murder case) के दोषी सुशील शर्मा (Sushil Sharma) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राहत पहुंचाते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. बता दें कि आरोपी सुशील ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर तंदूर में जलाने की कोशिश की थी. सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है. इस मामले में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने शर्मा द्वारा दाखिल रिहाई की याचिका को मंजूर कर लिया.
सजा समीक्षा बोर्ड ने शर्मा की समयपूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अपनी पत्नी की क्रूर हत्या के लिए दोषी है. शर्मा के वकील अमित साहनी ने अदालत को बताया कि शर्मा 1995 से जेल में बंद है और वह अपनी अधिकतम निर्धारित सजा को पहले ही पूरा कर चुका है.
कांग्रेस कार्यकर्ता नैना साहनी की दो जुलाई 1995 की रात हत्या हो गई थी. उसके पति सुशील शर्मा ने उसे गोली मारी थी और उसके शव के टुकड़े कर एक रेस्तरां के तंदूर में जलाने का प्रयास किया था. यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाइवे पर भूस्खलन, 7 मजदूरों की मौत, 5 घायल
गौरतलब है कि सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी एक निजी विमान कंपनी में पायलट थी और उस समय सुशील शर्मा कांग्रेस के युवा नेता थे. तंदूर हत्याकांड के मामले में शर्मा को साल 2003 में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 21, 2018 06:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

