Mumbai Horror: स्कूल के प्रिंसिपल ने सातवीं क्लास की छात्रा के साथ किया यौन उत्पीड़न; POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर (photo: PTI)

मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक 14 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग छात्रा स्कूल के छात्रावास में रहती थी. पुलिस ने कहा कि 65 वर्षीय आरोपी प्रिंसिपल नाबालिग लड़की को अपने केबिन में बुलाता था और उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करता था. क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से बदसलूकी के मामले में अदालत ने सपना गिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने लड़की को धमकी भी दी और उसे घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहा. उसने नाबालिग लड़की से कहा कि वह उसकी जिंदगी तबाह कर देगा. पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसने हमें बताया है कि वह धमकी के बाद डर गई थी और इसलिए घटना की सूचना तुरंत किसी को नहीं दे सकी."

इस घटना के सामने आने के बाद, पुलिस ने हॉस्टल की कई अन्य लड़कियों से भी पूछताछ करने का फैसला किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से किसी को स्कूल के प्रिंसिपल ने परेशान किया था या नहीं. जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि आरोपी नवंबर 2022 से कक्षा 7 की छात्रा नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था. अधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़िता की छोटी बहन और भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं. यहां तक कि दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस स्कूल के अन्य छात्रों और छात्रावास में रहने वाले 22 अन्य छात्रों से बात करेगी.

घटना का पता तब चला जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई. जिसके बाद उसके माता-पिता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और POCSO अधिनियम 2012 के तहत गिरफ्तार कर लिया.