मुंबई की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय पति को पत्नी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का दोषी करार देते हुए एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अंधेरी निवासी को पत्नी का शारीरिक शोषण करने के लिए अलग से सजा भी सुनाई है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसएआर सैयद ने कहा कि एक महिला के चरित्र, गरिमा और स्वाभिमान के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक शब्द बोलना सामाजिक और नैतिक रूप से गलत है. Local Train Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन से नीचे गिरा युवक, हादसे का वीडियो देखकर कांप गए लोग.
मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा कि, पति द्वारा इस तरह के व्यवहार की वजह से पत्नी को मानसिक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा. कोर्ट ने आरोपी पति को अपनी पत्नी को हुए मानसिक ट्रॉमा के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया. आरोपी पति ने पत्नी को अश्लील, अपमानजनक टेक्स्ट मैसेज भी भेजे थे जिसके बाद जब उसने पति से इसकी शिकायत की तो उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया.
मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को सजा सुनाते हुए कहा कि, "आरोपी को यह महसूस करना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल पीड़ित को मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ा है, बल्कि समाज और समान विचारधारा वाले अपराधियों को एक संदेश भी दिया है."
पीड़ित महिला ने अदालत को बताया था कि उसकी 2018 में आरोपी से शादी हुई थी और वह उसकी दूसरी पत्नी थी. उसने बताया था कि वह दोनों पत्नियों के साथ रहता था महिला ने कहा कि आरोपी के साथ उसके संबंध बिगड़ जाने के बाद उसने महिला पर सेक्स वर्कर होने का आरोप लगाते हुए उसे अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया था.