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मुंबई: पूर्व प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ ने मिलकर पर 15 वर्षीय बच्ची पर किया एसिड अटैक

कांजुरमार्ग की पंद्रह वर्षीय लड़की पर उसके पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा उस पर कथित तौर पर तेजाब फेंका गया. यह घटना रविवार तड़के कांजुरमार्ग के एलबीएस रोड पर हुई जब पीड़ित सुबह की सैर के लिए निकली थी. पीड़िता पहले भांडुप के नशेमन उर्दू स्कूल की छात्रा थी, जहां उसने कक्षा 9 तक पढ़ाई की थी.

मुंबई: पूर्व प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ ने मिलकर पर 15 वर्षीय बच्ची पर किया एसिड अटैक
तेजाब हमला (Photo Credit-PTI)

मुंबई: कांजुरमार्ग की पंद्रह वर्षीय लड़की पर उसके पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा उस पर कथित तौर पर तेजाब फेंका गया. यह घटना कांजुरमार्ग के एलबीएस रोड पर हुई जब पीड़ित सुबह की सैर के लिए निकली थी. पीड़िता पहले भांडुप के नशेमन उर्दू स्कूल (Nasheman Urdu School) की छात्रा थी, जहां उसने कक्षा 9 तक पढ़ाई की थी और वर्तमान में माहिम के एक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रही है. पीड़िता ने पुलिस को बयान में बताया कि, पिछले साल स्कूल में पढ़ते समय उसे स्कूल के कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा बिना किसी कारण के सजा दी गई थी. इस घटना के बारे में उसने अपने पिता को बताया और मेरे पिता ने स्कूल के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की.

रविवार को जब पीड़िता सुबह 6:15 बजे के लिए बाजी प्रभु मैदान की ओर जा रही थी तो उसके पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल की पहचान हुन आरा (Huns Aara,) के रूप में हुई, एक शिक्षक की पहचान जावेद (Javed ) के रूप में की गई और कर्मचारी अमान (Aman) और हाशिम (Hashim) मौके पर इंतजार उसका कर रहे थे. पीड़िता ने बताया कि, "उन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया और हाशिम और अमान के साथ जावेद सर ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और प्रिंसिपल हुन आरा ने मुझ पर तेज़ाब फेंका. सीने और पैर पर मुझे बहुत जलन होने लगी. मैं गिर पड़ी थी.

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प्रिंसिपल ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि,' वे मेरे पिता, मां और भाई-बहनों पर तेजाब से हमला करेंगे. इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और सफेद कार में भाग गए. मैंने किसी तरह अपने पिता को सूचित किया." पिता आकर मुझे मुझे राजावाड़ी अस्पताल ले गए. पीड़िता का अस्पताल में इलाज कराया गया और छुट्टी दे दी गई है.

मुंबई अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, लखमी गौतम ने कहा, "हमने आईपीसी की धारा 326 (बी), 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पीड़िता द्वारा नामित चार आरोपियों के खिलाफ तेजाब हमले, धमकी देने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2019 10:54 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).