एमजे अकबर मानहानि मामला, महिला पत्रकार प्रिया रमानी को कोर्ट ने किया तलब
केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर (Photo Credit- Facebook)

नई दिल्ली: मी टू मामले में विदेश मंत्रालय की अपनी कुर्सी गंवा चुके पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) ने महिला पत्रकर प्रिया रमानी (Priya Ramani) के खिलाफ दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiala House Court) में मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. जिस मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रमानी को समन भेजते हुए 25 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने को लेकर आदेश दिया है. इस समन के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर इस पूरे मामले पर सफाई देना होगा .

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अकबर की वकील गीता लूथरा व वकील संदीप कपूर ने अदालत से कहा कि रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने वर्षो तक कड़ी मेहनत की थी. कोर्ट उनके इस दलीलों को सुनने के बाद प्रिया रमानी को समन भेजते हुए कोर्ट में हाजिर होने को लेकर आदेश दिया. यह भी पढ़े: #MeToo: महिला पत्रकार का पलटवार, कहा- झूठ बोल रहे हैं अकबर, आपसी सहमति से नहीं बने थे संबंध

बता दें कि प्रिया रमानी द्वारा एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. महिला पत्रकर के इस आरोप के बाद महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के साथ- साथ अकबर के खिलाफ जम कर विरोध हुआ था. हालांकि उन्होंने अपने ऊपर आरोपों को झूठा और निराधार बताया था.