नई दिल्ली: मी टू मामले में विदेश मंत्रालय की अपनी कुर्सी गंवा चुके पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) ने महिला पत्रकर प्रिया रमानी (Priya Ramani) के खिलाफ दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiala House Court) में मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. जिस मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रमानी को समन भेजते हुए 25 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने को लेकर आदेश दिया है. इस समन के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर इस पूरे मामले पर सफाई देना होगा .
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अकबर की वकील गीता लूथरा व वकील संदीप कपूर ने अदालत से कहा कि रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने वर्षो तक कड़ी मेहनत की थी. कोर्ट उनके इस दलीलों को सुनने के बाद प्रिया रमानी को समन भेजते हुए कोर्ट में हाजिर होने को लेकर आदेश दिया. यह भी पढ़े: #MeToo: महिला पत्रकार का पलटवार, कहा- झूठ बोल रहे हैं अकबर, आपसी सहमति से नहीं बने थे संबंध
MJ Akbar's defamation case against journalist Priya Ramani: Delhi's Patiala House Court has issued summons to Priya Ramani as an accused. She has to appear before the court on next date of hearing on February 25. pic.twitter.com/oMlJd07PHY
— ANI (@ANI) January 29, 2019
बता दें कि प्रिया रमानी द्वारा एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. महिला पत्रकर के इस आरोप के बाद महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के साथ- साथ अकबर के खिलाफ जम कर विरोध हुआ था. हालांकि उन्होंने अपने ऊपर आरोपों को झूठा और निराधार बताया था.