Delhi Shocker: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास नाबालिग से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार
सांंकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

Delhi Shocker: गुजरात के सूरत की रहने वाली 17 वर्षीय एक लड़की के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दो लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया.  यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी, आरोपियों की पहचान हरदीप नागर (21) और राहुल (20) के रूप में हुई है, दोनों हॉकर (पानी की बोतल बेचने वाले) के रूप में काम करते हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उपायुक्त (रेलवे) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लड़की अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गई थी और 18-25 जुलाई तक वहां थी, जहां उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी दीपक नामक एक व्यक्ति से हुई थी.

डीसीपी सिंह ने आईएएनएस को बताया, "लड़की अपने परिवार के साथ थी और गुजरात जा रही थी और दीपक ने भी उनके साथ यात्रा की. 4 अगस्त को, लड़की दीपक के साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा जाने के लिए घर से निकल गई और बाद में 5 अगस्त को ट्रेन में सवार हो गई और अगले दिन 6 अगस्त को लखनऊ पहुंच गई. यह भी पढ़े: Hyderabad GangRape: हैदराबाद में मर्सिडीज कार में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों में विधायक का बेटा भी शामिल, अब तक 2 पकड़े गए

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वहां से उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली और दीपक के गांव पहुंची और उसी रात वापसी की और नई दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सवार हो गई, जहां से उसने गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ी. दिल्ली में, दोनों ट्रेन जामनगर एक्सप्रेस पकड़ने से चूक गए और बाद में उनके बीच एक बहस हुई और दीपक ने रेलवे स्टेशन पर लड़की को अकेला छोड़ दिया.

कुछ देर बाद युवती ने थाना परिसर में दीपक की तलाश शुरू कर दी. जब वह सेंट्रल फुट ओवर ब्रिज पर थी, दो आरोपी फेरीवाले हरदीप नागर और राहुल उससे मिले और लड़की ने उनसे अपने घर पर फोन करने का अनुरोध किया.

डीसीपी ने कहा, उन्होंने मोबाइल फोन पर उसके भाई से बात की, जिसने उनसे ट्रेन पकड़ने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि ट्रेन किसी अन्य स्टेशन से उपलब्ध होगी। वे उसे तिलक ब्रिज के पास ट्रैक के किनारे कुछ झाड़ियों में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आठ अगस्त तड़के पीड़िता को वापस अजमेरी गेट की तरफ ले आए जहां दीपक उनसे मिला और उससे झगड़ा करने लगा. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एक गश्ती दल ने इसे देखा और मामले के बारे में पूछताछ की और बाद में उन सभी को पुलिस थाने ले आए जहां पूरी घटना का खुलासा हुआ."

तदनुसार, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी और पॉस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता और दोनों आरोपियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। फोरेंसिक टीम ने भी अपराध स्थल का दौरा किया है.