मणिपुर: मॉब लिंचिंग करने वालो को मिलेगी उम्रकैद की सजा, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है......
इम्फाल: मणिपुर विधानसभा (Manipur Assembly) ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N. Biren Singh) ने विधानसभा में ‘‘मणिपुर भीड़ हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2018’’ सदन के पटल पर रखा. उनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है. शुक्रवार को सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इसमें कहा गया है कि पीड़ित की मौत पर हिंसा में शामिल लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकेगी.
मणिपुर के ईस्ट इंफाल से मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओ के कारण कई जाने जा चुकी है. ऐसी ही एक घटना सामने आयी है, जहां बाइक चोरी के शक में एक 26 वर्षीय MBA के छात्र को मार-मार कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 5 लोगो को गिरफ्तार किया. पहचान करने पर मृतक का नाम फारुख अहमद खान बताया गया. मृतक पर उस समय हमला हुआ जब वह थौरोइजाम अवांग लेइकई में यात्रा कर रहा था.
भीड़ ने फारुख पर हमला करने से पहले उसकी कार को आग लगा दी जिसमे वह सफ़र कर रहा था. घटना स्थल पर उसके कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थे जो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले. स्थानीय लोगो ने आरोप लगाया की इन युवको को ग्रामीणों ने बाइक चुराते हुए पकड़ा था. पुलिस ने मामले की छान-बिन कर पांच लोगो को गिरफ्तार किया. उनपर IPC की धारा 302, 117 और 34 के तहत के दर्ज किया.