मंदसौर: बच्ची से गैंगरेप मामले में दो महीने से कम का ट्रायल, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
मंगलवार के दिन दोनों आरोपियों को न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था.
मंदसौर. मध्य प्रदेश के मंदसौर में सात साल की बच्ची से रेप और फिर हत्या की कोशिश के मामले में विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने इरफान और आसिफ दोनों को धारा 376 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया. दोषियों तक पहुंचने में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभायी. साथ ही पुलिस ने भी पूरे केस को तत्परता से अदालत तक पहुंचा.
मंगलवार के दिन दोनों आरोपियों को न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था. इस घटना के बाद लोग भारी गुस्से में थे. खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को गंभीरता से लिया और सीएस और डीजीपी के साथ बैठक की. यह भी पढ़े- मंदसौर: बच्ची संग रेप के बाद दरिंदों पर भड़के बॉलीवुड के ये स्टार्स, मांगी ये खौफनाक सजा
गौरतलब है कि दरिंदों ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर अगवा कर लिया था. इरफान और आसिफ दोनों दरिंदो ने 26 जून को बच्ची का बदमाशों ने अपहरण कर उसके साथ रेप और हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन बच्ची बच गई और 27 जून को घायल अवस्था में वह मिली थी.
इस घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में लोग सड़क पर उतरे थे. नीमच-मंदसौर और रतलाम बंद रहे. बच्ची के पिता से लेकर आम जनता तक सबने दरिंदों को फांसी देने की मांग की थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2018 10:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

