मुंबई, 2 जून : मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शहर के साकीनाका में सितंबर 2021 में 32 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई.
डिंडोशी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे ने 45 वर्षीय मोहन चौहान को उस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई, जिसकी तुलना दिल्ली के निर्भया मामले से की गई थी. यह भी पढ़ें : ब्रेकअप के बाद युवक के आत्महत्या करने पर ट्रोल हुई लड़की
अदालत ने सोमवार को चौहान को दोषी पाया था और पिछले कुछ दिनों से सजा की मात्रा पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस सुनने के बाद गुरुवार को सजा की घोषणा की.