RT-PCR रिपोर्ट न दिखाने पर बोर्डिंग से मना करने के बाद शख्स का दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विस्तारा की फ्लाइट से मुंबई जा रहे एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट (T3) पर उस वक्त हंगामा किया, जब उसे विमान में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उसके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी. आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य है. शख्स द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उसे सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) के बीच कई राज्यों ने अपने राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट (RT-PCR Test Report) दिखाना अनिवार्य कर दिया है. इस बीच राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट न दिखाने पर जब शख्स को फ्लाइट में सवार होने से रोका गया, तब उसने हवाई अड्डे पर जमकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी एनएनआई की खबर के अनुसार, विस्तारा की फ्लाइट (Vistara flight) से मुंबई (Mumbai) जा रहे एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट (T3) (Delhi IGI Airport) पर उस वक्त हंगामा किया, जब उसे विमान में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उसके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी.

दरअसल, आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट महाराष्ट्र (Maharashtra) आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य है. शख्स द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उसे सीआईएसएफ (CISF) ने गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है. चूंकी अपराध जमानती था, इसलिए उसे पुलिस ने बाद में रिहा कर दिया. लेकिन उसे न्यायिक फैसले के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. यह भी पढ़ें: COVID-19: फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गिरफ्तार पैथोलॉजी लैब के कर्मचारी को जमानत

देखें ट्वीट-

एयरलाइन ने एएनआई को बताया कि जब कर्मचारियों द्वारा बार-बार समझाए जाने के बाद भी यात्री नियंत्रण से बाहर हो गया तब मौके पर सीआईएसएफ को बुलाना पड़ा. मौके पर पहुंचे सीआईएसएफ के जवानों ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने शख्स के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे, लेकिन जमानती धाराओं के तहत उसे रिहा कर दिया गया और अब उसे न्यायिक फैसले के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.

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