सेना का मेजर जनरल यौन शोषण का दोषी करार, सर्जिकल स्ट्राइक में लिया था हिस्सा
जानकारी के मुताबिक मेजर के खिलाफ की गई कर्रवाई पर अभी तक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अनुमति नहीं दी गई है. भारतीय सेना के नियमों के अनुसार सेना के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सेना प्रमुख की स्वीकृति ने जरुर होता है.
इंडियन आर्मी (INDIAN ARMY) के अधिकारी को सेना की अदालत ने कोर्ट मार्शल प्रक्रिया में बर्खास्त करने का आदेश दिया है. अदालत ने सेना के अधिकारी ( Major General ) को यौन दुर्व्यवहार (sexual harassment ) का दोषी पाया गया है. सेना के अधिकारी पर एक महिला अधिकारी ने यह आरोप लगाया था. जिसके बाद मामला सेना की अदालत सुनवाई कर रही थी. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक कैप्टन रैंक की महिला अधिकारी ने दो साल पहले अपने सीनियर अधिकारीयों के सामने नागालैंड के एक अधिकारी की शिकायत की थी.
बता दें कि नागालैंड के जिस अधिकारी पर महिला ने आरोप लगाया है उन्होंने म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक (surgical strike) में एक अहम रोल निभाया था. उनकी इस बहादुरी के देखते उसे प्रमोशन भी मिला था. वहीं आरोप लगने के बाद अधिकारी ने इसे एक साजिश का नाम दिया और कहा है कि यह अंदरूनी गुटबाजी है.
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जानकारी के मुताबिक मेजर के खिलाफ की गई कर्रवाई पर अभी तक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अनुमति नहीं दी गई है. भारतीय सेना के नियमों के अनुसार सेना के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सेना प्रमुख की स्वीकृति ने जरुर होता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2018 09:27 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

