नई दिल्ली, 28 दिसंबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक मॉड्यूल के लिए भर्ती और धन जुटाने में कथित संलिप्तता के लिए छह लोगों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है. आरोप पत्र में नामित व्यक्ति हैं - ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला उर्फ लालाभाई, शरजील शेख, आकिफ अतीक नाचन, जुबैर नूर मोहम्मद शेख उर्फ अबू नुसैबा और अदनान अली सरकार.
एनआईए अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र आईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक की जांच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश में स्थित आईएस संचालकों की भागीदारी के साथ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. जांच से भारत के भीतर आईएस की चरमपंथी और हिंसक विचारधारा का प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के एक जटिल नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है. अधिकारी ने कहा, "वे सभी प्रतिबंधित आईएस संगठन के सदस्य हैं और लोगों के बीच भय और आतंक पैदा करने और भारत की सुरक्षा, इसके धर्मनिरपेक्ष लोकाचार, संस्कृति और लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली को खतरे में डालने के इरादे से संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी.“
इनमें से दो आरोपियों, जुल्फिकार और आकिफ पर पहले भी विस्फोटों को अंजाम देने के लिए आईईडी के निर्माण के लिए पुणे आईएस मॉड्यूल मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था. अधिकारी ने कहा,"गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए विशेष अदालत, मुंबई के समक्ष आरोप पत्र दायर किए गए आरोपी संगठन और उसके उद्देश्य में व्यक्तियों की भर्ती के माध्यम से आतंकवादी हिंसा के लिए इस्लामिक स्टेट की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा को सक्रिय रूप से प्रचारित करने और तैयारी कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए थे." यह भी पढ़ें : COVID-19: सात महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, JN.1 के 145 मामले, एक्टिव केस 4 हजार के पार
दो आरोपियों - ताबिश और जुल्फिकार ने आईएस के स्वयंभू खलीफा (नेता) के प्रति निष्ठा (बायथ) की शपथ ली थी. "एनआईए मुंबई शाखा ने आरोपी को आईएस द्वारा प्रकाशित 'वॉयस ऑफ हिंद' और 'वॉयस ऑफ खुरासान' जैसी प्रचार पत्रिकाओं के साथ-साथ सीरिया के 'हिजरा' (यात्रा) से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के साथ पाया. इसके अलावा, आरोपी अपने संपर्कों के साथ डीआईवाई (डू इट योरसेल्फ) किट साझा कर रहे थे. एनआईए की जांच के अनुसार, आरोपियों को अपनी आतंकी योजनाओं और डिजाइनों को वित्तपोषित करने के लिए धन जुटाते हुए भी पाया गया था.
परेशान करने के लिए उनके द्वारा रची गई साजिश के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्राप्त जानकारी के बाद, एनआईए, मुंबई ने 28 जून 2023 को ताबिश और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन पर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने तथा आईएस की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है. अधिकारी ने कहा, "मामले में आगे की जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(8) के प्रावधानों के अनुसार जारी है."













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