महाराष्ट्र: सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में मराठी अनिवार्य, पालन न करने पर होगी कठोर कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सरकारी व्यवसायों में आधिकारिक भाषा के रूप में मराठी के उपयोग पर अधिसूचना जारी की. जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके वेतन वृद्धि को एक साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. यह निर्णय मंत्रालय, मंडल कार्यालय, निगम कार्यालय जैसे सभी स्थानों पर लागू होगा.

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credit-PTI)

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने सोमवार को सरकारी व्यवसायों में आधिकारिक भाषा के रूप में मराठी (Marathi) के उपयोग पर अधिसूचना जारी की. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा, अधिसूचना आवश्यक थी. जैसा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, यह ध्यान नहीं दिया गया कि कई विभाग और स्थानीय निकाय दिन-प्रतिदिन के कामकाज, संचार और आधिकारिक पत्राचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं, 100 प्रतिशत मराठी भाषा का उपयोग नहीं किया जा रहा है. अधिसूचना के पालन न करने वालों को राज्य सरकार की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है.

जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके वेतन वृद्धि को एक साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. यह निर्णय मंत्रालय, मंडल कार्यालय, निगम कार्यालय जैसे सभी स्थानों पर लागू होगा. इस बीच, कर्मचारियों को एक अच्छा कारण होने पर अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, प्रासंगिक जानकारी मराठी में भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. यह भी पढ़ें: Fact Check: महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन्स को लेकर फेक मैसेज वायरल, मुंबई पुलिस ने की किसी भी जानकारी के लिए 100 डायल करने की अपील. 

अधिसूचना डेस्क अधिकारी राजश्री बापट द्वारा जारी की गई. इसमें कहा गया है कि सरकार को एपल सरकार पोर्टल के माध्यम से कई शिकायतें मिली हैं विभाग के काम मराठी भाषा में नहीं हो रहे हैं, कई विभाग अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं. इसके अलावा, नगर निगमों द्वारा जारी की जाने वाली सलाह, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसके निर्देश हमेशा अंग्रेजी में दिए जाते हैं. कई योजनाओं या विज्ञापनों में अंग्रेजी का उपयोग अधिक है.

आदेश के अनुसार, सरकार ने विभाग प्रमुख से आवेदन रसीद और जुर्माना रसीद का मराठी में अनुवाद करने के लिए कहा है. सरकार ने जोर देकर कहा कि केंद्र से अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त जानकारी, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और चुनाव से संबंधित विभिन्न संचार का मराठी में अनुवाद करना होगा ताकि यह आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके. स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने की हालिया अधिसूचना के कुछ दिन बाद सरकार का निर्णय आया.

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