पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज
नलिनी (Photo Credits IANS)

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने गुरुवार को एस. नलिनी की पैरोल को बढ़ाने से इनकार कर दिया. नलिनी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्या मामले के सात दोषियों में एक है. नलिनी (Nalini) ने अपनी बेटी की शादी के इंतजाम को पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक पैरोल को बढ़ाए जाने की मांग की थी. अदालत ने 22 अगस्त को नलिनी की पैरोल तीन हफ्तों के लिए बढ़ाई थी. नलिनी को 25 जुलाई को एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने पांच जुलाई को नलिनी की छह महीने की पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर एक महीने की पैरोल दी थी.

नलिनी ने इसकी मांग अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए की थी. अदालत ने यह निर्धारित किया था कि नलिनी राजनेताओं व मीडिया से नहीं मिलेगी.

नलिनी ने निजी तौर पर अपने मामले में दलील दी थी. उसने अपनी याचिका में कहा कि दो सालों की जेल के बाद हर आजीवन कारावास कैदी एक महीने के सामान्य अवकाश का हकदार है और वह बीते 27 साल से जेल में है। उस दौरान एक बार भी अवकाश नहीं लिया है.