
MP New Liquor Policy: मध्य प्रदेश में सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत, प्रदेश में एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू होने के बाद लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खोले जाएंगे. वहीं, 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी. इन नए बार में केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ ही पीने की अनुमति होगी, जिनमें अधिकतम 10 प्रतिशत वी/वी (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) अल्कोहल होगा.
सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे बार में स्प्रिट का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. फिलहाल, पूरे मध्य प्रदेश में 460 से 470 शराब-सह-बीयर बार हैं. यह भी पढ़े: MP Liquor Ban: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 19 पवित्र क्षेत्र में बंद होंगी शराब दुकानें, अधिसूचना जारी
सरकार के फैसले से 47 दुकानें बंद होंगी
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आबकारी नीति में बदलाव के बाद, 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के तहत कुल 47 मिश्रित शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. एक मिश्रित दुकान में एक भारतीय निर्मित विदेशी शराब और एक देशी शराब की दुकान शामिल है.
उज्जैन सहित इन शहरों में शराब की बिक्री बैन
इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों 19 नगरीय और ग्रामीण इलाकों के पवित्र क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया था। इस फैसले पर अमल करते हुए राजभवन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक, राज्य के 13 नगरीय और छह ग्रामीण निकायों में संचालित शराब दुकानें एक अप्रैल से बंद की जाएंगी.
राजभवन की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, 19 पवित्र क्षेत्र में शराबबंदी की गई है, जिसमें उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं.
आबकारी राजस्व को बड़ा नुकसान
मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जो एक बड़ी रकम है.
बाहर से शराब लाकर पी सकते हैं
हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में बाहर से शराब लाने और उसे व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में निषेध कानून लागू नहीं है। जहां दुकानें बंद होने जा रही हैं, वहां शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश में बिहार निषेध अधिनियम, 2016 जैसा कानून बनाने की जरूरत है.