शहडोल/भोपाल, 1 दिसंबर : मध्य प्रदेश इन दिनों जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून बनाने के प्रयासों के कारण खासा चर्चाओं में है. इसी बीच, शहडोल जिले में एक हिंदू महिला से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दवाब डालने का मामला सामने आया है. आरोपी मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शहडोल जिले के धनपुरी के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) भरत दुबे ने बताया, इस क्षेत्र की एक हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक इरशाद से विवाह किया था. युवती और युवक बीते दो सालों से साथ रह रहे थे. युवती ने आरोप लगाया कि पति धर्म में बदलाव का दवाब बना रहा है साथ ही इस्लाम की संस्कृति अपनाने, उर्दू सीखने और अरबी पढ़ने को लेकर उसका शोषण कर रहा है.
दुबे के अनुसार पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है. बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रय अधिनियम 1968 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: 'लव जिहाद' कानून के तहत यूपी के बरेली में पहला केस दर्ज
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक-2020 लाने की तैयारी में है. इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा.
इससे पहले भोपाल में भी एक महिला ने अपने पति पर जबरिया धर्म परिवर्तन कराने और अपनी पहचान छुपाकर शादी करने का आरेाप लगाया था. इसकी शिकायत गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से की थी. इस पर मिश्रा ने कहा था भोपाल की एक युवती ने डरा-धमकाकर शादी करने और धर्मांतरण के लिए विवश किए जाने की शिकायत की है. पीड़ित युवती की फरियाद सुनने के बाद डीआईजी भोपाल को मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.