Uttar Pradesh: 'लव जिहाद' कानून के तहत यूपी के बरेली में पहला केस दर्ज
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits-ANI Twitter)

बरेली, 29 नवंबर: जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह यानी 'लव जिहाद' पर रोक लगाने के लिए हाल में ही जारी किए गए अध्यादेश के तहत उत्तरप्रदेश के बरेली (Bareilly) में पहली एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. इस संबंध में शिकायत शनिवार रात को देवरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई.

देवरानिया पुलिस सर्किल के तहत आने वाले शरीफ नगर गांव के निवासी टिकाराम ने एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव का एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला रहा है और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है. यह भी पढ़े:  Love jihad Law: लव जिहाद कानून की मांग पर BJP शासित राज्यों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने वाले पहले संविधान पढ़ें.

आरोपी के खिलाप विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 504/506 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है. राज्य के गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.