लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अब लॉकडाउन (Lockdown) को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है. अब ये लॉकडाउन 6 और 7 मई को भी लागू रहेगा. राज्य में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाकार तीन दिन शनिवार, रविवार और सोमवार का कर दिया गया है. ऐसे में ये लॉकडाउन अब 11 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. ई-पास (E-Pass) के बिना सड़क पर मिलने वाले लोगों का चालान काटा जाएगा और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी. COVID-19 in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,858 नए केस, 352 की मौत
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा और मंडरा रहा है. इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. इस लॉकडाउन में पुराने नियम ही लागू रहेंगे. आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी. योगी सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवो में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा.
ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन
जिनको अतिआवश्यक यात्रा करना है तो, वे यूपी सरकार के राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट - rhat.up.nic.in पर जाकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये ई-पास जिले में यात्रा के लिए एक दिन और अंतर जिला आंदोलन के लिए दो दिनों के लिए वैध होगा.
1. आधिकारिक वेबसाइट - rahat.up.nic.in पर क्लिक करे
2. ई-पास पोर्टल पर जाएं
3.-ई-पास पर क्लिक करें
4. ओटीपी जनरेट करने के लिए आवश्यक विवरण जमा करें
5. पंजीकरण फॉर्म भरें
आवेदन करने के बाद, प्रशासन द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी, और अनुमोदित लोगों को ऑनलाइन पास के लिंक के साथ एक एसएमएस मिलेगा. राज्य के भीतर यात्रा करने वालों को उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिले से बाहर जाने वालों को ई-पास जारी करेंगे. जबकि राज्य के बाहर आंदोलन के लिए, जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा.
बता दें कि यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स ऑपरेशन्स, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत न होगी.