लॉकडाउन 4.0 आज से देश में लागू, चौथे चरण में इन मामलों में सख्‍ती रहेगी बरकरार, लेकिन मिली ये छूट- यहां जानें सब कुछ

कोरोना संकट के बीच देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है. गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.

लॉकडाउन (Photo Credits: PTI)

कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का पहला दिन है. गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें सरकार की ओर से उन गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिनकी लॉकडाउन के इस चरण में भी इजाजत नहीं है. लॉकडाउन 4.0 में भी रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा बंद रहेंगी. जिन मामलों में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है वे इससे बाहर रहेंगे. होटल और रेस्‍टोरेंट भी पहले की तरह बंद रहेंगे. टेकअवे का विकल्प मौजूद है.

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पर उसी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा जैसा लॉकडाउन के शुरू से था. सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक हर तरह के सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित हैं. धार्मिक संस्थान जनता के लिए बंद रहेंगे. शैक्षणिक संस्‍थान बंद रहेंगे, इसकी जगह ऑनाइल पढ़ाई करने का विकल्‍प है. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी. यह भी पढ़ें- Lockdown 4.0: आज से खुलेंगी नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा, गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लिए जारी की यह गाइडलाइन.

इसके अलावा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी. शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है.

लॉकडाउन 4.0 के बारे में यहां पढ़ें सब कुछ-

लॉकडाउन के चौथे चरण में इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन -

इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

ताजा दिशानिर्देशों में, गृह मंत्रालय ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं को फिर से शुरू करने की भी अनुमति दी है. कंटेनमेंट जोन के अलावा और मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को सोमवार से निश्चित समय तक खोलने की अनुमति होगी. 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति है.

Share Now

\