Kulbhushan Jadhav Case: इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान सरकार को निर्देश, कुलभूषण जाधव के वकील की नियुक्ति के लिए भारत को मिले मौका
कुलभूषण जाधव और इमरान खान (Photo Credits: Twitter/Facebook)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की मौत की सजा के मामले में संघीय सरकार को सोमवार को खास निर्देश दिए है. कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव मामले में प्रतिनिधि नियुक्त करने का 'मौका' देने के लिए कहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई यह कहते हुए 3 सितंबर तक के लिए टाल दी की कुलभूषण जाधव के वकील की नियुक्ति के लिए भारत को मौका दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि कुलभूषण जाधव का वकील पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए. पाकिस्तान की अदालत ने जाधव मामले में सुनवाई के लिए दो सदस्यीय पीठ गठित की

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने एकतरफा कदम उठाते हुए 22 जुलाई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जाधव के लिये कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की थी. जिसके बाद भारत ने साफ़ कहा था कि वह पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव के जीवन की सुरक्षा को प्रतिबद्ध है. विदेश मंत्रालय कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में भारत के लिये प्रभावी समाधान प्राप्त करने के सभी रास्ते बंद कर दिये हैं.

संघीय सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा था कि कुलभूषण जाधव कथित भारतीय जासूस हैं और वह कथित तौर पर पाकिस्तान में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा हैं. साथ ही यह भी बताया कि जाधव ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है. साथ ही यह भी कहा कि जाधव भारत की सहायता के बिना पाकिस्तान में वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं.

हालांकि यह भी पाकिस्तान की चाल का हिस्सा है. पहले भी भारत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव तक बेरोकटोक राजनयिक पहुंच नहीं देने के कारण पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता रहा है. (एजेंसी इनपुट के साथ)