Kerala Murder Case: केरल का व्यक्ति 11 वर्षीय बेटी की हत्या का दोषी करार

केरल के कोच्चि की एक अदालत ने इंटीरियर डिजाइन व्यवसायी शानू मोहन को अपनी 11 साल की बेटी की हत्या का दोषी पाया है. अदालत बुधवार को अपराध के लिए सज़ा सुनाएगी. इस घटना ने उस समय कौतूहल पैदा कर दिया था जब मार्च 2021 में एक लड़की वैगा का शव यहां के पास एक नदी के किनारे मिला था.

देश IANS|
Kerala Murder Case: केरल का व्यक्ति 11 वर्षीय बेटी की हत्या का दोषी करार
(Photo : X)

कोच्चि, 27 दिसंबर : केरल के कोच्चि की एक अदालत ने इंटीरियर डिजाइन व्यवसायी शानू मोहन को अपनी 11 साल की बेटी की हत्या का दोषी पाया है. अदालत बुधवार को अपराध के लिए सज़ा सुनाएगी. इस घटना ने उस समय कौतूहल पैदा कर दिया था जब मार्च 2021 में एक लड़की वैगा का शव यहां के पास एक नदी के किनारे मिला था.

हालांकि पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन मोहन गायब हो गया. पुलिस को कुछ सीसीटीव फुटेज मिले जिसमें वो अपनी गाड़ी में केरल सीमा पार करते हुए देखा गया. लगभग पांच सप्ताह तक मोहन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और गोवा में छुपा रहा. बाद में अप्रैल में उसे कर्नाटक से पकड़ा गया. उसने स्वीकार किया कि उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस दुनिया में रहे, क्योंकि वो सब कुछ गवां चुका था. मुंबई में उसका व्यापार फेल हो गया था और उस पर भारी कर्ज था. यह भी पढ़ें : Hyderabad: महिलाओं के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी, सरेआम पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले- VIDEO

अपराध को अंजाम देने के लिए उसने पहले अपनी पत्नी को अलाप्पुझा स्थित उसके घर छोड़ा और फिर यहां अपने अपार्टमेंट में आ गया. वह खाना लेकर गया और उसके जूस में शराब मिला दी और जब वह बेहोश हो गई तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर उसने उसके शव को ले जाकर नदी के किनारे फेंक दिया और केरल से बाहर चला गया.

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