Kerala: दहेज को लेकर पत्नी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार केरल सरकार का अधिकारी बर्खास्त
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

तिरुवनंतपुरम: दहेज (Dowry) की मांग को लेकर अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या (Suicide) के आरोप में गिरफ्तार किए गए केरल (Kerala) सरकार के एक अधिकारी को बर्खास्त (Dismissed) कर दिया गया है. यह अपनी तरह की पहली कार्रवाई है जिसमें किसी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. परिवहन मंत्री एंटनी राजू (Antony Raju) ने शुक्रवार को कहा कि केरल में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है. Kerala Unlock : केरल सरकार ने लॉकडाउन में छूट की घोषणा की, छह दिन खुलेंगी दुकानें

राजू ने कहा, "इस निर्णय के माध्यम से, आरोपी अधिकारी को अब नियमों के अनुसार कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी और हमने नियमों का पालन किया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया. हम चल रही पुलिस जांच को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम नियमों के अनुसार चले गए हैं. जो केरल सरकार के अधिकारियों पर लागू होते हैं."

27 वर्षीय किरण कुमार को जून में गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी पत्नी विस्मया, जो आयुर्वेद के अंतिम वर्ष की छात्रा थी, उसने कोल्लम जिले में अपने पति के घर पर फांसी लगा ली थी. यह पता चला कि कुमार नई कार से नाखुश थे, जो उन्हें 1.2 एकड़ जमीन और दहेज के रूप में 100 सोने के सावरेन दी गई थी. इस मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश है.

इस जोड़े ने पिछले साल शादी की थी. किरण कुमार ने अपनी पत्नी को परेशान किया क्योंकि उसे दी गई 10 लाख रुपये की नई कार कम माइलेज देती थी और वह इसे बेचना चाहता था और एक नई लक्जरी कार खरीदना चाहता था.

केरल सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विस्मय के पिता ने सरकार को धन्यवाद दिया.

विस्मया के पिता ने कहा, "जब मैंने मंत्री (राजू) से पूछा कि कुमार अपने विभाग में काम करते हैं, तो वह हमारे घर नहीं आए. उन्होंने मुझसे कहा कि वह कुमार के सेवा से बर्खास्त होने के बाद ही आएंगे. उन्होंने अपनी बात रखी है. भले ही मैं कभी नहीं करूंगा मेरी बेटी को वापस लाओ, यह फैसला भी सभी के लिए आंखें खोलने वाला है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

कोल्लम लोकसभा सदस्य एनके प्रेमचंद्रन, जो केरल के पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर बर्खास्तगी सभी कानूनों को पढ़कर की गई है, तो यह ठीक है.

प्रेमचंद्रन ने कहा, "यदि नहीं, तो यह बूमरैंग करेगा और अच्छे से अधिक नुकसान करेगा. मैं इस बर्खास्तगी आदेश का तहे दिल से स्वागत करूंगा और मान सकता हूं कि आरोपी को खारिज करने के लिए कानून की सभी उचित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है." कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.