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Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने रद्द की वीसी की नियुक्ति

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि वीसी की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों के विपरीत केवल एक ही नाम राज्यपाल को भेजा गया था.

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने रद्द की वीसी की नियुक्ति
केरल हाई कोर्ट ( Photo Credit: IANS/ Twitter)

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अभाव में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (केयूएफओएस) के कुलपति एके रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी. जॉन को पिछले साल दिसंबर में संस्थान का वीसी नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति को पद के एक अन्य दावेदार के.के. विजयन ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि नियुक्ति में मानदंडों की अनदेखी की गई है. यह भी पढ़ें: नागालैंड के पूर्व सीएम एससी जमीर ने निधन की अफवाहों को किया खारिज, बोले- 'मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है'

गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द कर दी थी.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि वीसी की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों के विपरीत केवल एक ही नाम राज्यपाल को भेजा गया था.

इस पर राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दस अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जवाब देने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

इस पर सभी वीसी उच्च न्यायालय में चले गए। अब मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2022 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).