Kerala: क्रिसमस और नए साल से पहले राज्य सरकार ने दी बार, बीयर शॉप, वाइन पार्लर खोलने की अनुमति

केरल सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किया कि COVID-19 मानकों का पालन करते हुए राज्य में बार, वाइन, बीयर पार्लर आदि खोलने की अनुमति है.

शराब (Photo Credits: Pixabay)

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सोमवार को आदेश जारी किया कि COVID-19 मानकों का पालन करते हुए राज्य में बार, वाइन, बीयर पार्लर आदि खोलने की अनुमति है. अभी तक केवल पार्सल सर्विस की अनुमति थी. राज्य सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया कि शराब की दुकानों को COVID-19 मानदंडों का पालन करना होगा. बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद मार्च में इन दुकानों को बंद कर दिया गया था. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, ग्राहकों को बार और रेस्टोरेंट के भीतर COVID-19 मानदंडों का पालन करना होगा. केवल दो लोगों को एक मेज पर बैठने की अनुमति है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

क्रिसमस और नए साल से पहले सरकार के इस फैसले से केरल वासी जरूर खुश होंगे. इससे पहले अभी तक, राज्य में शराब की केवल पार्सल सेवा की अनुमति थी. इस साल मई में, केरल सरकार ने विदेशी शराब के संशोधन में बदलाव किया ताकि राज्य भर के बार होटलों और बीयर और वाइन पार्लर से शराब को पार्सल के रूप में बेचा जा सके. COVID-19 in India: केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के 40 फीसदी एक्टिव केस, 33 राज्यों में 20 हजार से कम मरीज.

ANI अपडेट:

केरल में सोमवार को कोविड-19 के 3,423 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,09,292 हो गई. वहीं 27 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,843 हो गई. स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने बताया कि 4,494 मरीजों के संक्रमण से मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,45,779 हो गई. अब 60,504 लोगों का उपचार चल रहा है.

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