Karnataka Shocker! शादीशुदा महिला को न्यूड फोटो भेजने और पैसे मांगने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, शारीरिक सबंध बनाने के लिए भी बना रहा था दबाव
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बेंगलुरु: कर्नाटक की मंगलुरु पुलिस (Mangaluru Police) ने विजय गौड़ा (Vijay Gowda) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गौड़ा पर आरोप है कि वह एक शादीशुदा महिला (Married Woman) जिसके साथ उसका पिछले कुछ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वह उस महिला से उसके न्यूड फोटो भेजने के साथ ही पैसों की मांग कर रहा था. पैसे नहीं देने पर उसके न्यूड फोटो (Nude Photo) को दूसरे लोगों को भेजने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है.

पीड़ित महिला मंगलुरु शहर के पास मूडबिद्री में अपने परिवार के साथ रहती है. गौड़ा शादीशुदा महिला का पड़ोसी हैं. वह करीब तीन साल पहले उसके घर पर जब वह अकेली थी मिलने के लिए पहुंचा. घर पर किसी को नहीं देख उसने उसे अचानक से गले लगा लिया. इसके बाद गौड़ उस महिला को ब्लैक मेल करने लगा. उसने महिला को ब्लैक मेल करते हुए कहा कि वह उसे न्यूड फोटो भेजे नहीं तो उसके साथ चल रहे अफेयर को वह उसके परिवार वालों को बता देगा. इस डर से महिला ने उसे अपने न्यूड फोटो भेज दी. यह भी पढ़े: Insta Friend Blackmails for Nude Pics न्यूड तस्वीर भेजने के लिए कलाई काटने की दी इमोशनल धमकी, हुआ गिरफ्तार

न्यूड फोटो भेजने के बाद आरोपी गौड़ ने महिला को कुछ ज्यादा ही ब्लैक मेल करने लगा. क्योंकि वह उसे न्यूड फोटो भेजने के साथ ही पैसों की मांग करने लगा. रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता से वह शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था. इसके लिए वह उसे मजबूर कर रहा था. इसी बीच उसने महिला से 20 हजार रुपये की मांग किया. महिला ने जब पैसे देने में असमर्थता जताई तो उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि वह पैसे नहीं देगी तो वह उसके घर आ जायेगा और उसके न्यूड फोटो को उसके परिवार वालों को दिखा देगा. उसकी इस बात से डरकर महिला ने 19 अगस्त को 20 हजार रुपये  की जगह 2 हजार रुपये दिए.

पुलिस को महिला द्वारा बताने के अनुसार गौड़ा 28 अगस्त को जब उसके घर में कोई नहीं था. वह उसके घर आ पहंचा और फिर से पैसे की मांग करने लगा. जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने उसकी नग्न तस्वीरें लोगों को भेज दी. गौड़ा के इस यौन उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया. जिसके बाद पुलिस ने गौड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 354 (डी), 384 और 506 के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किया.