Hijab Controversy: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू की
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने मंगलवार दोपहर राज्य सरकार को छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की.
बेंगलुरू, 15 फरवरी : कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने मंगलवार दोपहर राज्य सरकार को छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की. तीन जजों की बेंच की सुनवाई का यह तीसरा दिन है. छात्राओं के लिए याचिकाकर्ता जो हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने का आदेश चाहते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के माध्यम से अपना निवेदन पूरा करेंगे. सोमवार को उन्होंने तर्क दिया था कि सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रबंधन के बहाने छात्रों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है. उन्होंने कॉलेज विकास समिति को यूनिफॉर्म पर निर्णय लेने के लिए दिए गए अधिकारों पर भी आपत्ति जताई.
सोमवार को, पीठ ने मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्ट करने से रोकने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि एक वकील ने मांग की थी कि इसका अन्य राज्यों के चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा. अदालत ने पहले अंतरिम आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है. आदेश में स्कूल और कॉलेज परिसर में हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह भी पढ़ें : UP Assembly Election 2022: सत्ता में आए तो गरीबों को पांच साल तक मुफ्त राशन, एक किलोग्राम घी देंगे- अध्यक्ष अखिलेश यादव
वृहद पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया, जिनमें छात्रों को कक्षाओं में उनके यूनिफॉर्म के रंग के हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. राज्य सरकार ने कक्षा 10 तक की कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं और बुधवार से प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2022 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

