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Karnataka anti-cow slaughter Bill: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में पशु वध रोकथाम विधेयक को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में पशु वध रोकथाम विधेयक को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी

Karnataka anti-cow slaughter Bill: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में पशु वध रोकथाम विधेयक को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी
पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण (Photo Credits ANI)

बेंगलूरु: कर्नाटक में पशु वध रोकथाम के लिए पिछले कुछ समय से कानून बनाए जाने की मांग चल रही थी. सरकार की तरफ से सोमवार को इस पर एक बड़ा फैसला लेते हुए पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक (2020) पर अध्यादेश (ordinance on Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill (2020) को मंजूरी दे दी गई. इसे अब अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. राज्यपाल के पास से इस पर अंतिम मंजूरी देते हुए हस्ताक्षर किये जाने के बाद राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा.

पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण (Prabhu Chavan) ने मीडिया के बातचीत में कहा कुछ दिनों में यह एक कानून का रूप लेगा और राज्य में पशु वध पर रोक लग जाएगी. दरअसल इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक के प्रस्ताव को पारित कर दिया था. इस विधेयक में राज्य में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले 1964 के गौ रक्षा कानून को बदल दिया गया है. यह भी पढ़े: Goa: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिवसेना ने पूछा सवाल, ‘गोमांस’ मुद्दे पर अब आपका हिंदुत्व कहां है?

कर्नाटक सरकार द्वारा पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी जरूर मिल गई हैं. लेकिन इस विधेयक विपक्षी दल की पार्टियों में कांग्रेस ने इस विरोध किया हैं. कांग्रेस का कहना था कि कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाएगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2020 04:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).