बेंगलूरु: कर्नाटक में पशु वध रोकथाम के लिए पिछले कुछ समय से कानून बनाए जाने की मांग चल रही थी. सरकार की तरफ से सोमवार को इस पर एक बड़ा फैसला लेते हुए पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक (2020) पर अध्यादेश (ordinance on Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill (2020) को मंजूरी दे दी गई. इसे अब अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. राज्यपाल के पास से इस पर अंतिम मंजूरी देते हुए हस्ताक्षर किये जाने के बाद राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा.
पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण (Prabhu Chavan) ने मीडिया के बातचीत में कहा कुछ दिनों में यह एक कानून का रूप लेगा और राज्य में पशु वध पर रोक लग जाएगी. दरअसल इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक के प्रस्ताव को पारित कर दिया था. इस विधेयक में राज्य में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले 1964 के गौ रक्षा कानून को बदल दिया गया है. यह भी पढ़े: Goa: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिवसेना ने पूछा सवाल, ‘गोमांस’ मुद्दे पर अब आपका हिंदुत्व कहां है?
The anti-cow slaughter Ordinance has been passed by the Cabinet today. It will be forwarded to the Governor for approval: Karnataka Minister for Animal Husbandry, Prabhu Chauhan pic.twitter.com/kD6kCDqIBe
— ANI (@ANI) December 28, 2020
कर्नाटक सरकार द्वारा पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी जरूर मिल गई हैं. लेकिन इस विधेयक विपक्षी दल की पार्टियों में कांग्रेस ने इस विरोध किया हैं. कांग्रेस का कहना था कि कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाएगा.