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Jammu and Kashmir: महिला टीवी कलाकार की हत्या को जायज ठहराने वाला जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में शनिवार को एक व्यक्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और हाल ही में आतंकवादियों द्वारा एक महिला टीवी कलाकार की हत्या को सही ठहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर नफरत फैलाने के आरोप में उसे हिरासत में लिया गया.

Jammu and Kashmir: महिला टीवी कलाकार की हत्या को जायज ठहराने वाला जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)

श्रीनगर, 5 जून : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के बारामूला में शनिवार को एक व्यक्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और हाल ही में आतंकवादियों द्वारा एक महिला टीवी कलाकार की हत्या को सही ठहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर नफरत फैलाने के आरोप में उसे हिरासत में लिया गया. एक पुलिस सूत्र ने कहा, "एक नफरत फैलाने वाला, जिसकी पहचान टाकिया वगूरा क्रीरी, बारामूला के मोहम्मद इरफान भट के रूप में की गई है, को पीएसए के तहत बडगाम पुलिस ने नफरत फैलाने वाला वीडियो अपलोड करने और कलाकार अमरीन भट की हत्या को सही ठहराने के लिए दर्ज किया है, जिसे आतंकवादियों ने 25 मई को हशरू चदूरा (बडगाम) में गोली मार दी थी."

"यूट्यूब चैनल पर कलाकार अमरीन भट की हत्या को सही ठहराते हुए इस तरह के घृणित वीडियो अपलोड करने के कृत्य ने न केवल कला, गायन, नृत्य आदि करने वाले लोगों के वर्ग में, बल्कि उनसे जुड़े परिवारों में भी भय और भय पैदा कर दिया है. इसके अलावा, यह अधिनियम यह आतंकवादी कृत्य का समर्थन करने के बराबर है, इसके अलावा इस तरह के वीडियो में अधिक लोगों को इस तरह के हमलों के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रवृत्ति होती है." यह भी पढ़ें : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निगमों के सलाहकार कार्यालय के कामकाज पर रोक लगाई

सूत्र ने कहा कि सोशल मीडिया साइट पर नफरत और जहर फैलाने में शामिल भट को हिरासत में लेकर जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया है. पुलिस ने फिर से सोशल मीडिया यूजर्स को इस तरह की गंदी हरकतों में शामिल न होने और ऐसे असामाजिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडे के शिकार होने से बचने की सलाह दी है. समुदाय के सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि ऐसे असामाजिक/राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 05, 2022 09:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).