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Jammu and Kashmir: बांदीपोरा में आतंकियों की मदद करने के आरोप में दो मंजिला घरों को किया कुर्क

पुलिस ने कहा कि कुर्क किए गए घर गुंडपोरा रामपुरा में आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ डॉक्टर के पिता अब्दुल मजीद रेशी और आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक थाना अरगाम बांदीपोरा थाना क्षेत्र के चिट्टीबंदेय निवासी के खिलाफ धारा 25 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Jammu and Kashmir: बांदीपोरा में आतंकियों की मदद करने के आरोप में दो मंजिला घरों को किया कुर्क
terrorist (Photo Credits: Instagram)

श्रीनगर, 20 मार्च: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के बांदीपोरा (Bandipore) में आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दो मंजिला आवासीय घरों को कुर्क कर लिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि कुर्क किए गए घर गुंडपोरा रामपुरा में आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ डॉक्टर के पिता अब्दुल मजीद रेशी और आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक थाना अरगाम बांदीपोरा थाना क्षेत्र के चिट्टीबंदेय निवासी के खिलाफ धारा 25 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: भारत में लीथियम का बड़ा भंडार मिलने से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं

पुलिस ने कहा, दोनों आरोपी आतंकवादी सहयोगी थे और पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. संभागीय आयुक्त कश्मीर के आदेश संख्या डिवकॉम 'के'/आरटीएन/05/2023 दिनांक 10-02-2023 द्वारा यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाले उपरोक्त अभियुक्तों से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

पुलिस ने कहा, नोटिस के अनुसार, इन मकानों के मालिक को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरीके से 'हस्तांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ सौदा करने से रोक दिया गया है. कोई भी उल्लंघन कानून के दंडात्मक प्रावधान के तहत होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 20, 2023 04:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).