मुंबई| महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जून 2011 के पत्रकार जे.डे हत्या मामले में माफिया डॉन राजेंद्र एस. निखलजे उर्फ छोटा राजन व अन्य आठ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश समीर अदकर ने बुधवार को यह सजा सुनाई. इससे पहले अदालत द्वारा छोटा राजन और अन्य आठ को दोषी करार दिए जाने के बाद विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात और बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा की अवधि पर अपनी-अपनी दलीलें पेश की.
विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात ने आईएएनएस को बताया कि विशेष न्यायाधीश समीर अदकर ने इस मामले में सहआरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया, जिस पर हत्या की साजिश रचने के अलावा अन्य कई आरोप थे.
उन्होंने कहा कि जोसेफ पॉलसन को भी बरी कर दिया गया, जिस पर हत्या के लिए मोबाइल सिम कार्ड मुहैया कराने का आरोप था.
मामले में प्रमुख आरोपी छोटा राजन को हत्या का दोषी करार दिया गया, जिसने मुंबई के जाने-माने अपराध संवाददाता डे की हत्या कराई थी.
माफिया डॉन को इंडोनेशिया के बाली से नवंबर 2015 में प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में मामले में आरोपी बनाया गया.
डे (56) मिडे अंग्रेजी सांध्य दैनिक के संपादक थे. मुंबई में उनके पवई आवास के निकट 11 जून, 2011 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से आठ दोषी पाए गए हैं.
मुंबई के उपनगरीय इलाके में सार्वजनिक स्थान पर दिन दहाड़े डे की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी. डे की हत्या के करीब सात साल बाद यह फैसला आया है.