Is NOIDA Tax-Free: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर लोकल न्यूज तक नोएडा को लेकर एक चर्चा गर्म है, ''नोएडा टैक्स फ्री हो गया''. लोग सोचने लगे हैं कि अब नोएडा में रहने वाले लोगों या कंपनियों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है. असल में, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 17 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) को कुछ खास तरह की आय पर टैक्स से छूट दी गई है.
ये छूट Income Tax Act की धारा 10(46A) के तहत दी गई है. ये सिर्फ अथॉरिटी के लिए है, न कि आम नागरिकों या व्यापारियों के लिए.
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सिर्फ नोएडा अथॉरिटी को मिलेगी छूट
नोएडा अथॉरिटी को सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी से होने वाली आय – जैसे किराया, सरकारी ग्रांट और सेवा शुल्क – पर छूट दी गई है. अगर अथॉरिटी किसी व्यावसायिक गतिविधि से आमदनी करती है, तो उस पर टैक्स देना होगा. इस फैसले का मकसद है कि अथॉरिटी बिना टैक्स का बोझ उठाए शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर सके.
तो क्या नोएडा के लोग टैक्स नहीं देंगे?
नहीं. आम नागरिकों को अपनी आय पर इनकम टैक्स देना होगा. बिजनेस वालों को GST भरना होगा. प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी देनी ही पड़ेगी. कुछ चुनिंदा सेक्टरों में 3-5 साल के लिए हाउस टैक्स या वॉटर टैक्स पर छूट जरूर दी गई है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है. सिर्फ उन्हीं सेक्टरों और इलाकों में लागू है, जिन्हें सरकार ने "टैक्स फ्री ज़ोन" घोषित किया है.
छोटी कंपनियों को भी राहत मिलेगी!
अगर आप किसी ऐसे ज़ोन में रहते हैं, तो आपको सालाना ₹8,000 से ₹25,000 तक की बचत हो सकती है, लेकिन ये छूट अस्थायी है और सबके लिए नहीं. स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रही छोटी कंपनियों को भी कुछ लोकल टैक्स में राहत मिल सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ तय शर्तों के अधीन.
''नोएडा टैक्स फ्री'' का मतलब समझें
इसलिए ये समझना जरूरी है कि ''नोएडा टैक्स फ्री'' का मतलब ये नहीं कि पूरे शहर में टैक्स माफ कर दिया गया है. ये सिर्फ एक सरकारी संस्था को मिली सुविधा है, ताकि वो शहर को बेहतर बना सके. बाकी टैक्स – जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टांप ड्यूटी – अब भी लागू रहेंगे.













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